नई दिल्ली। 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत मुख्य रूप से उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है, जो 19 फरवरी को शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में होनी है।
राजपाल यादव 5 फरवरी 2026 से तिहाड़ जेल में बंद थे, जहां उन्होंने सरेंडर किया था। मामला 2012 की उनकी फिल्म अता पता लापता से जुड़े लगभग 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस से संबंधित है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए शर्त रखी थी कि अभिनेता को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) प्रतिवादी (शिकायतकर्ता/कंपनी) के नाम जमा करना होगा।
उनके वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि यह राशि समय पर जमा कर दी गई है (कुछ रिपोर्ट्स में कुल जमा राशि 2.5 करोड़ तक बताई गई है, जिसमें पहले के कुछ हिस्से शामिल हैं)।
जमानत 18 मार्च 2026 तक के लिए है। इस दौरान उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा।
उनके वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि यह राशि समय पर जमा कर दी गई है (कुछ रिपोर्ट्स में कुल जमा राशि 2.5 करोड़ तक बताई गई है, जिसमें पहले के कुछ हिस्से शामिल हैं)।
जमानत 18 मार्च 2026 तक के लिए है। इस दौरान उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा।








