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राहुल गांधी को जमानत, अमित शाह पर टिप्पणी करने को लेकर चल रहा मानहानि का केस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत दे दी। यह मामला 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी में एक हत्या के आरोपी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस बयान को लेकर बीजेपी नेता प्रताप कटिहार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को गलत मानते हुए उन्हें जमानत दी।

इसके अतिरिक्त, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में भी एक अन्य मानहानि केस में राहुल गांधी को 20 फरवरी 2024 को जमानत मिली थी। यह मामला भी 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से संबंधित है, जिसमें राहुल ने शाह को “हत्यारा” कहा था। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस बयान को मानहानिकारक बताते हुए अगस्त 2018 में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त 2024 को होनी थी।

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