Site icon

Maharashtra Politics : शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 12 तक कोई फ्लोर टेस्ट नहीं 

Maharashtra Politics : आदित्य ठाकरे ने भगोड़े बताये  

मुंबई। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच उच्चतम न्यायालय की ओर से शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। दरअसल शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका को लेकर सवाल उठाये गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र और दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई की और नोटिस जारी कर पांच दिनों में जवाब तलब किया है। इस मामले पर कोर्ट अब 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसमें दो राय नहीं कि यह फैसला शिंदे गुट के लिए राहत लेकर आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नेता अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

 सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फैसले तक कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब पांच दिनों में देना है। उधर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार के गिरने के प्रश्न पर कहा है कि उन्हें जीत का भरोसा है कि उनके साथ सभी का प्यार है। विश्वासघात करने वाले जीतते नहीं हैं, भगोड़े हैं।  उन्होंने  कहा कि हर विधायक को आंख में आंख डालकर जवाब देना होगा।

 

Exit mobile version