ऋषि तिवारी
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के.कविता को 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। बता दे कि जांच एसेंसी ने शुक्रवार को पांच दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है। सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों का फर्जीवाड़ा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे, लेकिन इसे नजर अंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।