जिलाधिकारी ने तीन दिन बाद फिर बुलाया
जालौन (लखनऊ) । ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तप जप) के जिलाध्यक्ष हरीकिशुन सिंह करण मौखरी ने बताया कि आज वह अपनी यूनियन के साथियों के साथ जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट उरई गए हुए थे ।उन्होंने बताया कि बड्स एक्ट कानून 2019 और यू०पी०पी०आई०डी० एक्ट कानून 2016 के अन्तर्गत पूरे देश भर में जितनी भी चिटफंण्ड कंपनियां हैं उनमें जमा पैसों का भुगतान इसी कानून के अन्तर्गत होना है । इसी क्रम में वह लगातार जिलाधिकारी से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं ।इसके लिए प्रत्येक जिले के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को नोडल अधिकारी बनाया गया है । लेकिन जनपद जालौन की अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पूनम निगम को बड्स एक्ट एक्ट कानून 2019 के बारे में कोई जानकारी ना होने के कारण आज जिलाध्यक्ष को अपनी यूनियन के साथियों के साथ पुनः जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा और आज उनके प्रतिनिधिमंण्डल की मुलाकात स्वयं जिलाधिकारी महोदया (जालौन) चांदनी सिंह से हुई । जिस पर जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने उन्हें तीन दिन बाद फिर बुलाया और कहा कि आप लोग स्वयं मुझसे आकर के मिलैं, अन्य किसी अधिकारी से नहीं ।
तीन दिन में हम कोई उचित निर्णय ले लेंगे। यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी महोदया को लखनऊ, रामपुर, हमीरपुर, अलीगढ़ और प्रयागराज के वीडियो भी दिखाए जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इन सभी जिलों में भुगतान आवेदन जमा करने हेतु काउंन्टर खुल चुके हैं । आवेदन जमाकर्ताओं की लंम्बी-लंम्बी कतारों की भीड़ लगी हुई है और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि लखनऊ के कलेक्ट्रेट के कार्यालय में 31 नंम्बर कमरे में यह काउंन्टर खोला जा चुका है ।इस संम्बन्ध में जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि बड्स एक्ट कानून 2019 के अन्तर्गत पूरे देश भर में जितनीं भीं चिटफंण्ड कंम्पनियां हैं, उनमें जमा धन यानी कि मूलधन का दो से तीन गुणा तक निवेशकों को 180 दिन में भुगतान होना है ।इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष भगवान दास शर्मा, जिला सचिव लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी मेहेरवान सिंह कुशवाहा,ब्रजेन्द्र सिंह, सपना, पूजा, रानी,रामलखन,अशरफ, विद्यासागर , आशीष और कई अन्य कार्यकर्ता एवं निवेशक मौजूद रहे ।