करनाल, (विसु)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन के समक्ष 12 मामले रखे गए। बता दें कि इनमें से 8 मामलों का निपटारा कर 7 मुलजिमों को आवश्यक शर्तों पर रिहा किया गया। सुश्री इरम हसन ने जेल मे रह रहे बंदियों को मुफ्त कानूनी सेवाओं से अवगत करवाया और उनको प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि 10 मई को जिला न्यायालय व सब डिवीजन इन्द्री, असंध और घरौंडा की अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जन साधारण से अपील की कि वे नेशनल लोक अदालत में अपने लंबित मुकदमों का निपटारा करवाएं। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में निपटारा होने पर किसी की हार नहीं होती, आपसी रजामंदी से मुकदमे का निपटारा होता है और इससे समय व धन की बचत होती है। इसके अलावा लोक अदालत में फैसला होने पर इन मुकदमों की अपील भी नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि जिला एडीआर सेंटर में स्थापित स्थाई लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों के लिए लोक अदालत का आयोजन 8 मई को किया जाएगा जिसमे प्री लिटिगेशन स्टेज पर बैंक, इंश्योरेंस, बिजली, पानी इत्यादि के बिल संबंधित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।