जप तप के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह की अगुआई में भुगतान को लेकर निवेशकों ने सत्याग्रह कर लखनऊ मोहनलालगंज के एडीएम को ज्ञापन सौंपा
दरअसल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) की अगुआई ने निवेशकों ने ठग कम्पनीज एवं मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने एवं उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम व Buds Act 2019 के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से खुला ज्ञापन दिया।
इस ज्ञापन में कहा गया है कि सहारा इंडिया परिवार, साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड विश्वास ट्रेडिंग श्री राम रियल स्टेट एंड बिजनेस विश्वामित्र पर्ल्स, ट्रिनिटी, रोजवैली, बाइकबोट, कैमुना, संजीवनी, नवजीवन, किसान एग्रो, साईं प्रसाद, साईंराम, जी एन गोल्ड, आदर्श, साईं ग्रुप, पर्ल्स, जेकेवी, ई रिक्शा, एसएमएल, अनंत निधि, आईसीएल, टोगो रिटेल मार्कीटिंग् साईं राम रियल टेक कल्पबट अलास्का ग्रुप सहारा क्रेडिट, कल्पतरु बिल्डटेक लिमिटेड, कर्मभूमि, समृद्ध जीवन, अलकेमिस्ट, हैलोटैक्सी, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, राधामाधव, ब्ल्यूफ़ॉक्स, कैची पिक्सल, हैलोराइड, गो बाइक और जेसीबी जैसी दर्जनों ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने तहसील मोहनलालगंज लखनऊ के हजारों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से करोड़ों रुपये की ठगी की है।
इस अवसर पर रमेश सिंह ने कहा कि पुलिस धोखाधड़ी एवं ठगी के मुकदमे लिखने में घोर लापरवाही बरत रही है और ठगी पीड़ित न्याय के लिये दर 2 धक्के खा रहे हैं। पुलिस द्वारा मुकदमे न लिखने के कारण जमाकर्ता अपने भुगतान के दावे BUDS ACT 2019 एवं राज्य के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे जो जनता के साथ अन्याय है।
इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और देशभर में Buds Act 2019 व अन्य कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार(तपजप) गत 25 अगस्त 2022 से राष्ट्रव्यापी भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत आयोजित कर रहा है।
उपरोक्त भारत यात्रा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जनजागरण आंदोलन भी है। आंदोलन की कड़ी में आज दिनांक -24/1/2023 को सुबह 11-बजे तहसील मोहनलालगंज पर उचित कार्रवाई हेतु ठगों के कंपनियों के खिलाफ ताकि शासन प्रशासन जनपद के ठगी पीड़ितों का भुगतान आरम्भ करे और Buds Act 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो।
इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जनपद में Buds Act 2019 और राज्य के PID Act की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय Buds Act 2019 की पद पट्टिका उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराएं ताकि ठगी पीड़ित सरलतापूर्वक एवं निर्भयतापूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्यदिवस में प्राप्त कर सके। अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लें और ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के विरुद्ध Buds Act 2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं। कलेक्ट्रेट, तहसील, थाने एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में Buds Act 2019 के बैनर लगवाएं ताकि पीड़ित ठगों के विरुद्ध शासन प्रशासन को सूचना देकर जनपद को ठगमुक्त बनवाने में शासन प्रशासन की सहायता कर सकें। उपरोक्त के अलावा भी कोई राहत, मुआवजा या आर्थिक सहायता ठगी पीड़ितों/अपराध पीड़ितों को दी जा सकती है तो तुरन्त दिलवाएं ताकि जनपद के ठगी पीड़ित भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सके।