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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को रामपुर Hate Speech मामले में 2 साल की सजा तय हो गयी हैं,मामला 2019 लोकसभा चुनाव के वक़्त का था,इससे पहले भी हो चुकी हैं सजा,,,,,
2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हैं मामला …….
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को रामपुर MP-MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया हैं, वही आप को बता दे की ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हैं जब उन्होंने एक जनसभा को सम्बोथित करते हुए,रामपुर के तत्कालीन DM और चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था,जिसके को लेकर तत्कालीन ‘BDO निगरानी टीम प्रभारी’ ने आज़म खान के खिलाफ केस रामपुर थाना के शहज़ादपुर में दर्ज कराया था,अब इस मामले में आज़म खान को धारा 171G और धारा 505(1)B साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत 2 साल की सजा करार हुई हैं !
(505(1)b में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा)
(171-जी में 500/ का जुर्माना एक माह की जेल)
(125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा)
उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ली Y श्रेणी की सुरक्षा …
इस मामले कि सुनवाई से पहले ही यानि कि बीते शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश ने आज़म खान की Y श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी, उसके जवाब ने सरकार ने कहा की अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं हैं,रामपुर के SSP Dr. संसार सिंह ने कहा कि Y श्रेणी की सुरक्षा के तहत आजम खान को 3 सशस्त्र पुलिसकर्मी दिए गए थे,जो की अब वापस रामपुर पुलिस लाइन में बुला लिया गया है,इसके बाद भी आजम की वाई श्रेणी की सुरक्षा पर अब आगामी 18 जुलाई को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।आप को बता दे की आज़म खान रामपुर से 10 बार के विधायक रह चुके हैं,2019 के लोकसभा चुनाव में आज़म खान ही सपा-बसपा के लोकसभा प्रत्याक्षी भी थे,
वही आपकी जानकारी के लिए बता दे की 2019 में जब आज़म खान 10वी बार रामपुर के विधायक बने थे तो उसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, वही इससे पहले भी एक बार और अज़ाम खान को Hate Speech मामले में अक्टूबर 2022 में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था !