Gyanvapi Case Verdict : ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज

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Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को भी आदेश दिया है।

Gyanvapi Case Updates : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, ‘मुकदमा देश के दो प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। हम ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे का शीघ्र फैसला करने का निर्देश देते हैं.’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक मुकदमे में किए गए एएसआई सर्वेक्षण को अन्य मुकदमों में भी दायर किया जाएगा और यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है, तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है।

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