सरकार का नया फरमान, 60 किया पार तो हो जायेगा चालान

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 पटना। राजधानी पटना में अटल पथ शहर का पहला एक्सप्रेस वे के रूप में माना जाता है। बिहार विधानसभा के समीप से लेकर दीघा घाट को जोड़ने वाली यह सड़क भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एलिवेटेड है तो पूरे पथ को स्पीड के हिसाब से सुरक्षित किया गया है। यात्रा तेजी से पूर्ण होने के लिए बनाई गई इस सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है। जांच में अधिकतम दुर्घटनाओं का कारण स्पीड ही पाया गया है जिसके बाद दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
परिवहन विभाग ने इस अटल पथ पर स्पीड लिमिट कम कर दिया है। पहले इस सड़क पर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा था जिसे घटा कर अब 60 किलोमीटर कर दिया गया है। तय लिमिट से अधिक स्पीड में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर चालक को दो हजार रूपये का चालान किया जायेगा। इसके साथ ही अगर बार बार यही गलती पाई जाती है तो फिर चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
परिवहन विभाग के अनुसार ओवर स्पीडिंग की वजह से अटल पथ पर अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब स्पीड लिमिट कम होने के बाद से दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।

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