संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह ने की आंदोलन की अगुआई
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (जप तप) ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में बड्स एक्ट के तहत प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस आंदोलन की अगुआई जप तप के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह ने की।
दरअसल ठग कम्पनीज एवं मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ Buds Act 2019 एवं उत्तराखंड के वित्तीय अधिष्ठानों में निवेशकों के हित संरक्षण अधिनियम 2005 (पीआईडी एक्ट) के तहत धोखाधड़ी एवं ठगी की एफआईआर दर्ज कराने एवं Buds Act 2019 राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन ने रमेश सिंह ने कहा है कि हजारों ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज द्वारा ठगी के शिकार बने हजारों भारतीय नागरिकों ने आत्महत्या कर ली है और लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं।
उन्होंने कहा कि इन ठगों ने देश के लगभग 42 करोड़ परिवारों को बारी बारी से योजना बनाकर धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से लाखों करोड़ों रुपये की ठगी की है। आपके अधीनस्थ जनपद उधम सिंह नगर में भी ठगों ने हजारों नागरिकों को बारी बारी से ठगा है।
पुलिस धोखाधड़ी एवं ठगी के मुकदमे लिखने में घोर लापरवाही बरत रही हैं और ठगी पीड़ित न्याय के लिये दर-दर धक्के खा रहे हैं। पुलिस द्वारा मुकदमे न लिखने के कारण जमाकर्ता अपने भुगतान के दावे BUDS ACT 2019 एवं राज्य के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे जो जनता के साथ अन्याय है।
उन्होंने कहा है कि इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और देशभर में Buds Act 2019 व राज्य के पीआईडी एक्ट व अन्य कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार(तपजप) गत 25 अगस्त 2022 से राष्ट्रव्यापी भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत आयोजित कर रहा है जो आज दिनांक 23 फरवरी 2023 को मिशन भुगतान भारत यात्रा आपके अधीनस्थ जिला उधम सिंह नगर पहुंची है।
रमेश सिंह का कहना है कि उपरोक्त मिशन भुगतान भारत यात्रा संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित “अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019” की अनुपालना देशभर में सुनिश्चित करवाने हेतु राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए है। इसी कड़ी में सत्याग्रह के माध्यम से आज हम आपको यह ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि शासन प्रशासन और Buds Act 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी ठगी पीड़ितों का भुगतान आरम्भ करें और Buds Act 2019 UK Act की अनुपालना सुनिश्चित हो।
1, जिला में Buds Act 2019 और राज्य के PID Act 2005 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय Buds Act 2019व Ukpid Act 2005 की पद पट्टिका उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराएं ताकि ठगी पीड़ित सरलतापूर्वक एवं निर्भयतापूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्यदिवस में प्राप्त कर सकें।
2, अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लें और ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के विरुद्ध Buds Act 2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं।
3, कलेक्ट्रेट, तहसील, थाने एवं अन्य सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में Buds Act 2019 व Uk pid Act 2005 के बैनर लगवाएं ताकि ठगी पीड़ित ठगों के विरुद्ध शासन प्रशासन को सूचना देकर राष्ट्र को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित बनवाने में शासन प्रशासन की सहायता कर सकें।
ज्ञापन में कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा भी कोई राहत, मुआवजा या आर्थिक सहायता ठगी पीड़ितों/अपराध पीड़ितों को दी जा सकती है तो तुरन्त दिलवाएं ताकि जिला के ठगी पीड़ित भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकें।