अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज

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 मोकामा फायरिंग मामला -बेऊर जेल में रहेंगे बाहुबली पूर्व विधायक

 पटना। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। पटना के मोकामा में हुई फायरिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। पटना सिविल कोर्ट के एसीजेएम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी मांगी है। अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज है।
पूरा मामला 22 जनवरी की शाम को मोकामा में हुई फायरिंग से जुड़ा है। इस घटना के बाद पुलिस ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। इस मामले में 24 जनवरी को अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। अगली सुनवाई में केस डायरी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
मोकामा में हुई फायरिंग में लगभग 60-70 राउंड गोलियां चलने की बात कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से एक एफआईआर पुलिस ने खुद दर्ज की है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया था कि हेमजा गांव के मुकेश सिंह के घर पर सोनू-मोनू ने पैसे के लेन-देन को लेकर ताला मार दिया था। इस समस्या के समाधान के लिए अनंत सिंह वहां गए थे।
अनंत सिंह के समर्थक उनके जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। अनंत सिंह मोकामा से बाहुबली नेता माने जाते हैं। उनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इससे पहले भी वे कई मामलों में जेल जा चुके हैं। इस बार फायरिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज होने से उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल, उन्हें बेऊर जेल में ही रहना होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है।

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