दिल्ली उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजन शर्मा और बिमला कुमार की पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण 1986 की धारा 3 और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों से साफ है कि उपभोक्ता फोरम के पास रेलवे के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई अधिकार है।
शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी खराब होना रेलवे को भारी पड़ गया। इस मामले में रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक यात्री की शिकायत के बाद भी ट्रेन में एसी ठीक नहीं किया गया, जिसके बाद दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता का 10 हजार रुपये का खर्च भी देने के लिए कहा गया है।
आयोग के सदस्य राजन शर्मा और बिमला कुमार की पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण 1986 की धारा 3 और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों से साफ है कि उपभोक्ता फोरम के पास रेलवे के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई का अधिकार है। वहीं, आयोग ने उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक की तरफ से उत्तरी जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा रेलवे पर जुर्माना लगाने के खिलाफ दाखिल अपील को भी रद्द कर दिया है।
पीठ ने रेलवे के उसे दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम को सुनवाई का अधिकार नहीं है। रेलवे ने यह भी कहा था कि यात्री को रेलवे दावा न्यायाधिकरण में शिकायत करनी चाहिए।
गोवा के वेलसाओ गांव में स्थानीय लोगों ने रेलवे पर उनकी निजी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) वेलसाओ गांव में 260 मीटर लंबा सर्विस ट्रैक बना रहा है। गांव वालों का दावा है कि जिस जमीन पर यह निर्माण किया जा रहा है, वह उनकी निजी जमीन है। वहीं, आरवीएनएल का कहना है कि निर्माण रेलवे के स्वामित्व वाली संपत्ति में किया जा रहा है, जो मौजूदा रेलवे ट्रैक से लगभग 10 मीटर की दूरी की सीमा के भीतर है।
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने जनवरी के आखिरी सप्ताह में साइड ट्रैक का निर्माण फिर से शुरू किया था, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था। निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। हालांकि, निवासियों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को गोवा पुलिस के संरक्षण में आरवीएनएल के अधिकारियों ने उस परिसर की दीवार को तोड़ दिया था जिसे हाल ही में एक निवासी द्वारा बनाया गया था। वह उसकी अपनी जमीन पर बनाया गया निर्माण था।