तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। अदालत ने गुरुवार को टीएमसी के चार बैंक खातों को चलाने के मामले पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने TMC के 4 बैंक खातों को चलाने की अनुमति देने पर सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उसे इस बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं लगती।
सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, ‘बड़ा सवाल यह भी है कि इन खातों को चलाने का अधिकार किसके पास है.’ कोर्ट का इशारा इस ओर था कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले पर चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है।
ED ने क्यों दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस
पार्टी के बैंक खातों से एक एविएशन कंपनी को पैसे ट्रांसफर किए जाने के मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है। इसी वजह से उसके बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने रोजमर्रा के कामकाज के लिए पार्टी को एक अकाउंट से कुछ रकम निकालने की अनुमति दे रखी है।
बंगाल चुनाव के बाद टूटी टीएमसी
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और नाम दोनों ही फ्रीज कर दिए हैं। आयोग ने ममता बनर्जी के गुट को नया नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया है, वहीं दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी के गुट की पार्टी को भी नया नाम मिल गया है।
बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में शुरू हुए विवाद के बाद ही मामला बढ़ा और टीएमसी के बैंक खातों का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए 4 महीने का समय दिया था।







