सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट में स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। गाई कोर्ट ने यूपी सरकार से काउंटर एफिडेविट मांगा है, जिसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है। कोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा मस्जिद पर 6 करोड़ 41 लाख का हर्जाना लगाने पर अंतिम रोक लगाई है। जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बात दें, याचीका मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई है। जिसपर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की।







