अनुज कुमार शर्मा ब्यूरो
बिजनौर। सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रेष शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय राष्ट्रीय एवं माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपानल में जनपद बिजनौर में दिनांक 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके भव्य प्रचार-प्रसार के लिए आज दिनांक 09 सितंबर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे जजी परिसर, बिजनौर से जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रचार-प्रसार वाहानों को माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर श्री संजय कुमार VII, नोडल ऑफिसर लोक अदालत श्री अवेधश कुमार, सचिव/ अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य न्यायिक अधिकारीगण व चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, बिजनौर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
उन्होंने बताया कि इस मौके पर जनपद न्यायाधीश द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 13 सितंबर, 2025 को जजी परिसर, बिजनौर व बाह्य न्यायालय क्रमशः नगीना, नजीबाबाद, चान्दपुर व धामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें पक्षकार अपने वाद को आपसी सुलह-समझौते के आधर पर निस्तारित करा सकते है। लोक अदालत की प्रक्रिया अत्यन्त सरल व सुगम है जिसमें आप समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एन०आई०एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली-जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, आरबिट्रेशन से सम्बन्धित वाद, प्री-लिटिगेशन वैवाहिक वादों को कानूनी जटिलता से परे सरलता के साथ निपटा सकते है। इसी क्रम में नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत श्री अवधेश कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नही होती है। इसके पश्चात सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर श्री श्रेय शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई कि यदि किसी भी पक्षकार को लोक अदालत वाले दिन अपने वाद के निस्तारण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वह सीधे जजी परिसर स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर या हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर सकते है। साथ ही सचिव महोदय द्वारा बताया कि लघु प्रकृति के आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 10, 11 एवं 12 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के बारे में भी जानकारी देते हुये बताया कि उक्त विशेष लोक अदालतों में पक्षकार आपराधिक प्रकृति के लघु वादों का निस्तारण सरल एवं सुगम तरीके से करा सकते है। अतैव वादकारीगण उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर, उपरोक्त रिति से अपने-अपने वाद का निस्तारण करा, उक्त वर्णित लोक अदालतों का लाभउठायें। उक्त कार्यक्रम में समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, प्रबंधक लीड बैंक मैनेजर अग्रणी बैंक बिजनौर, जिला बार ऐसोसियेशन अध्यक्ष, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कर्मचारीगण एवं पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।








