प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आए करीब 1150 आवेदन, 49 लोगों ने दस्तावेज करवाए जमा, वार्ड जे.ई. मौके पर जाकर करेंगे सत्यापन : डॉ. वैशाली शर्मा

निगमायुक्त की अपील- आवेदनकर्ता अपने दस्तावेज जल्द करवाएं जमा, योजना का उठाएं लाभ

करनाल, (विसु)। नगर निगम करनाल क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। नागरिक पीएमएवाई 2.0 पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर शहर में घर बनाने की चाहत रखने वाले तथा पक्का मकान बनाने के लिए करीब 1150 आवेदन नगर निगम के नेहरू पैलेस स्थित कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 49 लोगों ने अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। बुधवार को यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के नेहरू पैलेस स्थित कार्यालय में इन आवेदनों की जांच की जा रही है। जिन आवेदनकर्ताओं के दस्तावेज पूर्ण हैं, उन्हें फोन करके ऑफलाईन माध्यम से दस्तावेज जमा करवाए जा रहे हैं, ताकि सम्बंधित फाईल को सत्यापन के लिए भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि सम्बंधित वार्ड के कनिष्ठï अभियंता मौके पर जाकर देखेंगे कि उनके पास प्लॉट हैं या कच्चा मकान और यह अधिकृत क्षेत्र में आता है या नहीं, इनकी जांच की जाएगी। अगर सब सही पाया जाता है, तो उनकी फाईल को सत्यापित कर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रेषित कर दी जाएगी।
उन्होंने स्पष्टï किया कि जिस भी आवेदनकर्ता के पास मलकियत का सबूत यानि रजिस्ट्री, हस्तांतरण विलेख, जमाबंदी या इंतकाल जैसे मलकियत के दस्तावेज नहीं होंगे और प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र से बाहर होगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के दौरान पाया गया है कि काफी लोगों के प्लॉट नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने के कारण 172 लोगों के आवेदन रद्द किए गए हैं।
निगमायुक्त ने बताया कि इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें केवल बीपीएल ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी अटल सेवा केन्द्र से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत नया घर बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कच्चे से पक्का मकान बनाने के लिए भी 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि मुहैया होगी।
यह रहेगी पात्रता- निगमायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 (पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0) के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), जिनके पास देश भी कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं हैं, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके पास मालिकाना सबूत भी होने चाहिएं। वह व्यक्ति योजना के तहत अपने घर का निर्माण करने के पात्र होंगे।
यह रहेगी आवेदन प्रक्रिया- उन्होंने बताया कि योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। मकान की चाहत रखने वाले पात्र व्यक्ति को केन्द्र सरकार के पी.एम.ए.वाई-यू 2.0 पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आवेदक और परिवार के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट आदि में से कोई एक अपलोड करना होगा। मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पैंशन बुक या सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें आवेदक का नाम और पता स्पष्टï रूप से लिखा हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। भूमि स्वामित्व दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, हस्तांतरण विलेख, पंजीकृत बिक्री-खरीद दस्तावेज या सरकारी विभाग, उपक्रम, पूर्ववर्ती पंचायत द्वारा जारी दस्तावेज, जमाबंदी या इंतकाल की प्रतिलिपि। सक्रिय खाते की बैंक पासबुक की प्रति (बैंक का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड व शाखा का पता)। आवेदक द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्टï प्रारूप (स्पैसिफाईड फोर्मेट) में आय के पात्रता मानदंडों को पूरा करने और अपने या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होने की घोषणा के रूप में एक वचनबद्घता देनी होगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाईल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है। लिंक न होने की स्थिति में ओ.टी.पी. नहीं आएगा, जिससे आवेदन मान्य नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति पोर्टल पर सही दस्तावेज व जानकारी अपलोड करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) यानि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डी.पी.आर. प्राप्त होने के पश्चात नगर निगम की टीमें धरातल पर जाकर सत्यापन करेंगी। उन्होंने बताया कि यदि आवेदन के समय दी गई जानकारी सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, तो उस स्थिति में सम्बंधित व्यक्ति के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
निगमायुक्त ने बेघर व्यक्तियों से अपील करते कहा कि जिन भी व्यक्तियों के पास अपना प्लॉट या कच्चा मकान है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के बेघर लोगों को आशियाना उपलब्ध करवाने की केन्द्र सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उनका घर बनाने का सपना पूरा होगा।

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