Mahua Moitra Latest News : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले पर शुक्रवार सुबह संपदा निदेशालय का एक दस्ता पहुंचा। अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि उनकी यह महुआ से बंगला खाली कराने के लिए भेजी गई है।
निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को इससे एक रोज पहले 18 जनवरी को बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनको सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कठपालिया बोले थे कि कोर्ट के सामने किसी खास नियम का जिक्र नहीं किया गया है जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से जुड़ा हो। कोर्ट के आदेश के अनुसार, ‘‘उच्चतम न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता (मोइत्रा) के निष्कासन के मुद्दे के पेंडिंग होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे से जुड़े होने के मद्देनजर आज की तारीख में याचिकाकर्ता के पास (बंगला खाली नहीं करने के अनुरोध का) कोई अधिकार नहीं है। यह अदालत इस स्तर पर बेदखली आदेश को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इच्छुक नहीं है। इस तरह से आवेदन खारिज किया जाता है.’’
कोर्ट ने टीएमसी नेता की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 24 जनवरी को लिस्ट किया जिसमें उन्होंने संपदा निदेशालय (डीओई) की ओर से जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी। मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने का अनुरोध किया था।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी में तेज-तर्रार छवि वाली नेत्री की ओर से अनुरोध किया गया था कि फिलहाल उन्हें परिसर से बाहर न निकाला जाए क्योंकि वह एक अकेली महिला हैं और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील बृज गुप्ता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता की सर्जरी हुई है और वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं।
महुआ के वकील के मुताबिक, चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने इसके साथ ही कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए कुछ समय दिया जाए, हो सके तो चार महीने का समय दिया जाए।