कोलकाता, पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की है कि कोलकाता नगर निगम के बहुप्रतीक्षित चुनाव 19 दिसंबर को होंगे और चुनाव प्रक्रिया 22 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। हालांकि, आयोग ने कानूनी अड़चनों के कारण निगम हावड़ा नगर निगम के चुनाव की घोषणा नहीं की। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नामांकन की आखिरी तारीख एक दिसंबर है और अगले दिन स्क्रूटनी के लिए आरक्षित है। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है और चुनाव 19 दिसंबर को होंगे। 22 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
हालांकि आयोग ने शुरू में कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के चुनाव उसी दिन कराने का फैसला किया था, क्योंकि हावड़ा नगर निगम से बल्ली नगर पालिका को विभाजित करने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है।
राज्य सरकार ने 16 वार्डो से मिलकर एक अलग बल्ली नगरपालिका का गठन करने का निर्णय लिया। ऐसे में हावड़ा नगर निगम में 66 के बजाय 50 वार्ड होंगे। इस संबंध में एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया था लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे और स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विधानसभा में वापस भेज दिया।
राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार को चार पेज के नोट में लिखा, “मैं यह देखने के लिए विवश हूं कि अधिनियम की धारा 219 के तहत (हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980) राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों पर विचार करने के संबंध में, अधिकारियों ने एक मनमाना, अनुचित और गैर-विवेकपूर्ण तरीके से काम किया है।”
राज्यपाल ने हावड़ा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों पर विचार और कार्यवाही और आपत्तियों और उनके निपटान का पूरा विवरण मांगा।
उन्होंने बिल के संबंध में विधानसभा की कार्यवाही की भी मांग की, जो अंतत: हावड़ा नगर निगम (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2015 का कारण बना।