योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस योजना के तहत लंबित बकाया बिलों पर 100% ब्याज (सरचार्ज) माफी दी जाएगी, साथ ही मूल राशि पर 25% तक की छूट भी मिलेगी। यह योजना तीन चरणों में तीन महीने (1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक) चलेगी और मुख्य रूप से घरेलू (2 किलोवाट तक) तथा छोटे दुकानदार उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) को फायदा पहुँचेगा।
योजना के मुख्य बिंदु
100% ब्याज माफी: कभी न चुकाए गए (नेवर पेड) या लंबे समय से बकाया (लॉन्ग अनपेड) बिलों पर पूरा ब्याज माफ।
मूल राशि पर छूट: पहले चरण में 25% तक, दूसरे में 20% और तीसरे में 15% छूट (एकमुश्त भुगतान पर)।
लाभार्थी: घरेलू और व्यावसायिक (छोटे) उपभोक्ता, जिनके पास गलत बिल की शिकायत भी हो सकती है।
पंजीकरण: 31 दिसंबर 2025 से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। UPPCL की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालयों से संपर्क करें।








