फिर मुश्किल में फंस गए अरविंद केजरीवाल! DJB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं होंगे पेश केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीछे बीते कुछ महीनों से ईडी पड़ी हुई है. दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन जारी कर चुकी है, मगर अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए. ऐसे में ईडी ने एक और मामले में समन जारी कर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है. दरअसल, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए समन भेजा है. अधिकारियों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को आज यानी सोमवार 18 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है.

जल बोर्ड मामले में भी समन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च के लिए समन जारी किया है। ED दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पार्टी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया केस खोला है। पार्टी का दावा है कि ईडी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है।

कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले सीएम केजरीवाल को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया थी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी। सात फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है।

दिल्ली शराब घोटाला केस में भी ईडी भेज चुकी है समन

इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं. अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. 55 साल के अरविंद केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला में ईडी अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए कोर्ट तक पहुंच चुकी है.

आप ने बताया बैकअप प्लान

बहरहाल, आम आदमी पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की ‘बैकअप’ योजना करार दिया है. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में इन कार्रवाई के मकसद पर चिंता व्यक्त की और कहा, ‘कोई नहीं जानता कि यह दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) मामला क्या है. ऐसा लगता है कि यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार करने से रोकने की बैकअप योजना है.’

क्या हैं ईडी के आरोप

डीजेबी मामले में ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए ठेका में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ‘आप’ को कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था. ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें तकनीकी पात्रता मानदंड पूरे नहीं करने पर भी डीजेबी की ओर से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को दिए गए 38 करोड़ रुपये के ठेका में अनियमितताओं का आरोप है.

क्या हैं केस

इस मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोगों में डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल शामिल हैं. ईडी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ‘जाली’ दस्तावेज जमा करके ठेका हासिल किया और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता पूरी नहीं करती. यह दूसरा मामला है जिसमें ‘आप’ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है. ईडी ने दावा किया है कि 2021-22 की आबकारी नीति से अर्जित धन का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया था.

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