असम राज्य में यह कानून आ रहा है। असम विधानसभा ने हाल ही में बहुविवाह (पॉलीगैमी) को प्रतिबंधित करने वाला बिल पारित किया है, जिसमें दूसरी शादी करने पर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना, तथा पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल की जेल और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। यह बिल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पेश किया गया था और 27 नवंबर 2025 को पारित हुआ। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह कानून लागू होगा।








