निगमायुक्त की चेतावनी-सरकारी जमीन, रिवेन्यू रास्ते व श्यामलात देह पर कब्जा करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई
करनाल, (विसु)। नगर निगम करनाल की भूमि शाखा ने बुधवार को फूसगढ़ स्थित गऊशाला के पीछे निगम की साढे 3 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
कार्रवाई की जानकारी देते निगमायुक्त ने बताया कि फूसगढ़ गांव के एक निवासी द्वारा गऊशाला के साथ लगती जमीन पर फसल बिजाई कर कब्जा किया गया था। जैसे ही नगर निगम के संज्ञान में यह मामला आया, तो भूमि शाखा की ओर से कब्जा मुक्त की कार्रवाई शुरू की गई। इसे लेकर कब्जाधारी को भूमि खाली करने के नोटिस दिए गए, परंतु वह नहीं माना। इस पर भूमि शाखा की ओर से संयुक्त आयुक्त, नगर निगम की कोर्ट में केस दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट की ओर से नगर निगम की जमीन को कब्जा मुक्त करने के निर्देश जारी हुए।
उन्होंने बताया कि कब्जाधारी को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 408-ए के नोटिस जारी किए गए, परंतु उसके द्वारा नोटिस की पालना नहीं की गई। इसे देखते नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम ने मौके पर पहुंच कर टैक्टर की सहायता से ईख की फसल को नष्टï किया और जमीन को अपने कब्जे में लिया गया। यह कार्रवाई करीब 2 घण्टे तक चली। टीम द्वारा सम्बंधित व्यक्ति को चेतावनी दी गई कि अगर उसके द्वारा दोबारा कब्जा करने की चेष्टा की गई, तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि सरकारी जमीन व रिवेन्यू रास्ते पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति इस तरह के रास्तो पर अवैध निर्माण करने की कोशिश करें, अन्यथा उन्हें भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ऐसे तथाकथित लोगों को चेतावनी देते कहा कि जो व्यक्ति नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्टï रूप से कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
एन्फोर्समेंट टीम में नगर निगम के नायब तहसीलदार राम कुमार, कानूनगो सुरेश कुमार, पटवारी ईश्वर सिंह तथा फोर्स मौजूद रही।