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वाह री योगी सरकार : हक़ की आवाज उठाने पर थमा देंगे जुर्माने का नोटिस !

लखनऊ। वाह योगी सरकार में हक़ की आवाज उठाना भी अपराध हो गया है। आप कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दोगे यदि कोई विरोध प्रदर्शन करेगा तो उसको जुर्माने का नोटिस भेज दोगे। जी हां यह सब अयोध्या में में देखने को मिला। दरअसल विद्युत विभाग ने ट्रेड यूनियन नेता जय गोविंद पर 1,500 आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने के लिए 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुख्य अभियंता (वितरण) अशोक कुमार चौरसिया ने नोटिस जारी कर दावा किया कि 22 अप्रैल से 10 मई तक जय गोविंद के नेतृत्व में प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के उपयोग से विभागीय कार्य, बिजली आपूर्ति, और राजस्व वसूली प्रभावित हुई। नोटिस उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत उपक्रम अधिनियम 1958 की धारा तीन के तहत जारी किया गया, जिसमें 30 दिनों के भीतर जुर्माना न चुकाने पर भू-राजस्व के रूप में वसूली की चेतावनी दी गई है।

जय गोविंद, जो ‘विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश’ की अयोध्या इकाई के जिला अध्यक्ष हैं, ने कहा कि इतिहास में ऐसा नोटिस पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने मुख्य अभियंता से पूछा कि यह जुर्माना किस कानूनी धारा के तहत लगाया गया, तो चौरसिया ने जवाब दिया कि उन्हें विशिष्ट धारा या कानून की जानकारी नहीं है, और यह पुलिस व न्यायालय तय करेंगे।

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