न्यूज़ 15 ब्यूरो
मुजफ्फरपुर । पूर्व मंत्री वृषण पटेल पर नौकरी का झांसा देकर पटना ले जाकर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। पीड़िता की शिकायत पर स्पेशल पोक्सो कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। 6 जुलाई को हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई है। मामले में अब स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। मामले कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री के 12 जून को हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। 24 जून को वारंट भी निर्गत हो गया। इसके बाद भी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए।
लिहाजा दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए …
[7:31 PM, 7/9/2024] Naresh Thakur: कार्यालय बचाने के लिए पशुपति कुमार पारस की पार्टी पहुंची कोर्ट
राम नरेश
पटना। पार्टी के कार्यालय के आवंटन को निरस्त करने के मामले को लेकर पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
पटना स्थित पार्टी कार्यालय खाली करने के आदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के संरक्षक पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और अब उनकी पार्टी के कार्यालय के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।
बीते सोमवार (8 जुलाई) को ही भवन निर्माण विभाग की ओर से एक पत्र जारी करते हुए इस कार्यालय को चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी रामविलास) को दे दिया गया है। ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी हाई कोर्ट पहुंची है।
सोमवार (08 जुलाई) को ही आरएलजेपी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद बिनु की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई है। मंगलवार को न्यायालय ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इसका टोकन नंबर 14704 है। कोर्ट का जो आदेश होगा कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग की ओर से कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस तरह का लेटर जारी किया गया है।
विदित हो कि बीते 13 जून को ही भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजकर आरएलजेपी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था। बताया गया था कि पार्टी की ओर से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग ने अधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर पार्टी को इसकी सूचना दी थी। अब इसे चिराग की पार्टी को दे दिया गया है. 13 जुलाई तक आरएलजेपी को कार्यालय खाली करने का वक्त दिया गया है।