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Uttar Pradesh Crime : मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साले भगोड़ा घोषित, कुर्की की चेतावनी

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लखनऊ। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर सपंत्ति कुर्क करने की बात कही है। सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी था। इसी को लेकर पुलिस धारा ८२ यानी भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की है। मुख्तार अंसारी के फाटक कहे जाने वाले घर पर पुलिस ने डुगडुगी भी पिटवाई। पत्नी, बेटे और सालों के बारे में जानकारी देने की लोगों से अपील भी की गई।
पुलिस अधीक्षक अनिनाश पांडेय ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत है। इसके साथ ही चेताया कि अगर पेश नहीं होते हैं तो धारा ८३ के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के चार ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष २०२० में थाना दक्षिण टोला में धारा (३) १ यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी, साले अतीक उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर की ओर से भी दक्षिणटोला इलाके के ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी के लोगों की ३३ एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी संपत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज कर कब्जा करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।