राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन
पैसा न मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन : मदन लाल आज़ाद
नई दिल्ली। सहारा इंडिया, पर्ल्स, बाइकबोट, हैलोटैक्सी, टॉपराइट, राधामाधव जैसी ठगी करने वाले कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला जा चुका है। संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इन जैसी कंपनियों के खिलाफ सड़क पर उतर चुका है। 31 जनवरी से संसद सत्याग्रह करने वाले मोर्चे ने सोमवार को जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया। इस अवसर मांगों से संबंधित ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपा गया।
संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल आजाद ने धरने को सम्बोधित करते कहा कि देश में हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी कंपनी की ठगी का शिकार है। उन्होंने कहा कि देश के करीब 20 करोड़ परिवारों को हजारों कंपनीज, कॉपरेटिव सोसायटीज एवं वित्तीय संस्थानों ने बारी-बारी से अनियमित जमा योजनाएं चलाकर ठग लिया है, जिनकी मेहनत की कमाई को यह ठग कंपनीज, कॉपरेटिव सोसायटीज व वित्तीय संस्थान विधिसम्मत तरीकों से वापस नहीं कर रहे हैं।
,मदन लाल आजाद का कहना है कि सेबी एक्ट 1992, कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट 2002, लॉ कंपनी एक्ट 2013, चिटफंड 2019 और अनियमित जमा योजनाएं पाबंद कानून 2019 का उल्लंघन करते हुए सहारा इंडिया, पर्ल्स, बाइकबोट, हैलोटैक्सी, टाइपराइड, राधा माधव, ब्ल्यूफॉक्स, साइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, स्ट्रीट हाक्स, कर्मभूमि, कल्पतरू, सारईं प्रसाद, हीरा गोल्ड, पिनकोन, रामेल, प्रयाग, हैलोराड, गो वे, गो बाइक, एनएनएम, एवरग्रीन, विश्वास ट्रेडिंग, कार सर्विस यात्रा, ग्लोबल स्टार, किसान एग्रो, विश्वामित्र जैसी हजारों कंपनियों ने करोड़ों नागरिकों को बारी-बारी से अपनी ठग स्कीम्स में फंसाकर ठगा है। मदन लाल आज़ाद ने कहा कि इसी तरह आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, सहारा, सर्वोदय, समृद्ध जीवन, लोकहित, जेकेवी, अल्पेश्वर, खेतेश्वरल, कामधेनु जैसी हजारों मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसायटियों ने करोड़ों नागरिकों को अपनी ठगी का शिकार बनाया।
उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया और पर्ल्स के मामलों में तो पहले सेबी ने वर्ष 2012 में निवेशकों जमाकर्ताओं के धन का भुगतातन करने का आदेश दिया था, जिसे कालांतर में ठग कम्पनीज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो वर्ष 2016 में दोनोें ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों कंपनीज को पीड़ितों की जमा राशि 15 फीसदी ब्याज समेत 6 माह में वापस करने का आदेश दिया। आज 5 वर्ष हो गये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किन्तु दोनों कंपनियों ने जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया, जिस वजह से हजारों पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया के मालिकान ने तो सुप्रीम कोर्ट सेबी को गुमराह करते हुए झूठा शपथ पत्र देकर 2016 में पैरोल ली और जेल से बाहर आकर आज तक किसी का कोई भुगतान नहीं किया, जो सेबी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट केा आदेशों का खुला उल्लंघन एवं अवमानना है।
उन्होने कहा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 21 फरवरी 2019 को एक अध्यादेश के माध्यम से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू किया, जिसमें समस्त ठगी पीड़ित जमाकताओं को धन की वापसी के लिए भारत संघ एवं राज्यों को जिम्मेदार बनाकर 180 कार्यदिवस में ट्रायल कम्प्लीट कर पुनर्भुगतान की व्यवस्था की, 30 जुलाई 2019 को संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पारित करके केंद्र ने इसे कानून के रूप में नोटिफाइड किया, किन्तु किसी भी राज्य एवं संघ सरकार ने इसे लागू नहीं किया और न ही किसी जमाकर्ता का भुगतान इस एक्ट के तहत किया गया, जो संसद राष्ट्रपति एवं कानून का अपमान एवं उल्लंघन है।
उन्होने कहा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 21 फरवरी 2019 को एक अध्यादेश के माध्यम से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू किया, जिसमें समस्त ठगी पीड़ित जमाकताओं को धन की वापसी के लिए भारत संघ एवं राज्यों को जिम्मेदार बनाकर 180 कार्यदिवस में ट्रायल कम्प्लीट कर पुनर्भुगतान की व्यवस्था की, 30 जुलाई 2019 को संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पारित करके केंद्र ने इसे कानून के रूप में नोटिफाइड किया, किन्तु किसी भी राज्य एवं संघ सरकार ने इसे लागू नहीं किया और न ही किसी जमाकर्ता का भुगतान इस एक्ट के तहत किया गया, जो संसद राष्ट्रपति एवं कानून का अपमान एवं उल्लंघन है।
मदन लाल आजाद ने कहा कि २० करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने हमारे दो लाख से ज्यादा सैनिक, करेाड़ों रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी, करेाड़ों किसान, मजदूर, प्रोफेशनल, एडवोकेट, पत्रकार, जज, अफसर, वैज्ञानिक तक सम्मिलित हैं।