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अचल सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य को प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने का प्रावधान है : जिलाधिकारी

अनुज कुमार शर्मा ब्यूरो

बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, कर एवं निबंधन, अनुभाग-7 की अधिसूचना/आदेश संख्या-495/11-क0नि0-7-2013-700 (81)/2013 टी०सी० लखनऊ दिनांक 28 मई,2013 के क्रम में उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं द्वितीय संशोधन 2013 एवं तृतीय संशोधन 2015 के नियम-4(1) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य को प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि तत्क्रम में जनपद बिजनौर में नवीन मूल्यांकन दर सूची को समस्त प्राविधानों सहित दिनांक 05 अगस्त 2025 से प्रभावी किया जाता है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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