
ग्रेटर नोएडा। 5 मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग़ैनो प्राधिकरण की याचिका रद्द किए जाने के बाद भी जिलाधिकारी व अपर श्रमायुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट संख्या नंबर- 8454/ 2024 में पारित आदेश दिनांक: 16- 10-.2024 के तहत क्षतिपूर्ति सहित माली एवं सफाई कर्मचारियों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नौकरी पर बहाल करवाने और बेकारी के दिनों का वेतन 46 करोड़, 36 लाख, 80 हजार रुपया प्राधिकरण से वसूल कर कर्मचारियों को भुगतान करने का आदेश का अभी तक पालन नहीं कराया गया है। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा 90 दिनों के अंदर आदेश का पूर्ण रूप से प्रतिपालन सुनिश्चित करना था।
उक्त मसले पर ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन “सीटू” के महामंत्री राम किशन सिंह ने बताया कि जब आदेश का पालन जिला प्रशासन व श्रम विभाग द्वारा नहीं कराया गया तो मजबूर होकर हमें फिर माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला नंबर- 2773/ 2025 दर्ज कराया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी गौतम बुध नगर श्री मनीष वर्मा को आदेश जारी किया कि वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक: 16- 10- 2024 का पालन करवाकर अनुपालन रिपोर्ट शपथ पत्र सहित दिनांक: 06- 08-.2025 को न्यायालय में दाखिल करें या जिलाधिकारी महोदय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हो के आदेश पारित किए गए हैं।
उक्त मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए आदेश का पालन करवाने में प्राधिकरण के रसूख के आगे जिला प्रशासन व श्रम विभाग बौना साबित हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिए जाने के बावजूद जिला अधिकारी व अपर श्रमायुक्त द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने से कतरा रहे हैं और अभी तक आदेश का पालन नहीं कराया गया है यदि न्यायालय के आदेश के तहत कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति सहित शीघ्र कार्य पर बहाल नहीं कराया जाएगा तो उक्त मामले पर हमारी यूनियन बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी।
उक्त मसले पर ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन “सीटू” के महामंत्री राम किशन सिंह ने बताया कि जब आदेश का पालन जिला प्रशासन व श्रम विभाग द्वारा नहीं कराया गया तो मजबूर होकर हमें फिर माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला नंबर- 2773/ 2025 दर्ज कराया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी गौतम बुध नगर श्री मनीष वर्मा को आदेश जारी किया कि वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक: 16- 10- 2024 का पालन करवाकर अनुपालन रिपोर्ट शपथ पत्र सहित दिनांक: 06- 08-.2025 को न्यायालय में दाखिल करें या जिलाधिकारी महोदय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हो के आदेश पारित किए गए हैं।
उक्त मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए आदेश का पालन करवाने में प्राधिकरण के रसूख के आगे जिला प्रशासन व श्रम विभाग बौना साबित हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिए जाने के बावजूद जिला अधिकारी व अपर श्रमायुक्त द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने से कतरा रहे हैं और अभी तक आदेश का पालन नहीं कराया गया है यदि न्यायालय के आदेश के तहत कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति सहित शीघ्र कार्य पर बहाल नहीं कराया जाएगा तो उक्त मामले पर हमारी यूनियन बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी।