Tag: Haryana government brought a bill exempting tractors from ban on old diesel vehicles in NCR

  • एनसीआर में पुराने डीजल वाहनों पर रोक से ट्रैक्टरों को छूट देने वाला बिल लाई हरियाणा सरकार 

    एनसीआर में पुराने डीजल वाहनों पर रोक से ट्रैक्टरों को छूट देने वाला बिल लाई हरियाणा सरकार 

    द न्यूज

    15 चंडीगढ़ |  हरियाणा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक बिल पेश किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम से ट्रैक्टरों को छूट देने का प्रावधान किया गया है। बिल पेश करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कानून लाया गया है।
    परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2022 सदन में पेश किया, जिस पर वर्तमान बजट सत्र में चर्चा की जाएगी। शर्मा ने बिल पेश करते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति और एनसीआर क्षेत्रों में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को देखते हुए मूल कानून की वैधता को 30 जून 2025 तक बढ़ाना आवश्यक है।
    उन्होंने कहा कि बिल के उद्देश्य और कारण बताते हैं कि कृषि कार्यों में लगे वाहनों के संचालन के संबंध में एनसीआर के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में रहने वाले किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम , 2019 को राज्य सरकार द्वारा 18 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया गया था, जिसकी वैधता इसके प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की थी। अब, राज्य सरकार की राय है कि किसानों की वित्तीय स्थिति और निर्दिष्ट कृषि वाहनों सहित एनसीआर में 10 साल (पुराने) डीजल वाहनों के संचालन पर निरंतर प्रतिबंध को देखते हुए, यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की वैधता को 30 जून, 2025 तक बढ़ाया जाए।
    मंत्री ने कहा कि इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निर्दिष्ट कृषि वाहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों और समर्थन को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सात मार्च को विधानसभा में कहा था कि हरियाणा सरकार ट्रैक्टरों को प्रतिबंध से छूट देने वाला कानून लाएगी। मुख्यमंत्री ने तब सदन को बताया था कि एनजीटी ने एक स्टैंड लिया है कि एनसीआर क्षेत्र में क्रमशः 10 पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।