पटना। सहारा इंडिया ने झारखंड के निवेशकों से धन निवेशित कर बिहार में पटना, बेगूसराय और दरभंगा में जमीन खरीदा थी और सहारा सेबी विवाद के कारण यह जमीन के कागजात सेबी में जमा कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया था कि यह जमीन जब भी बिकेगी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना होगा और समस्त बिक्री राशि सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में जमा होगी। सहारा इंडिया ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए ज़मीन को बेच दिया और सहारा सेबी में धन नहीं जमा किया।
इस संबंध विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव ने सीआईडी रांची में कांड संख्या 22/2025.दर्ज करवाई है तो दूसरी तरफ़ बिहार सरकार को भी करवाई करने को पत्र लिखा था जिसे संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार ने दरभंगा पटना और बेगूसराय के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
बेगूसराय की सहारा जमीन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त!

