राम नरेश
पटना। बिहार में एक दर्जन से अधिक पूलों के ध्वस्त होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने तमाम पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने बिहार सरकार, एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय से जवाब मांगा है।
बिहार में लगातार पुलों के गिरने के मामले को लेकर बीते 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने पिछले दो साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला देते हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। छोटे-बड़े सभी पुलों के गिरने की घटना की जांच कराने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार,एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांग दिया है।
बिहार सरकार, एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी।