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हेट स्पीच और मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार 

हेट स्पीच और मुस्लिमों के नरसंहार
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द न्यूज 15 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय हरिद्वार में पिछले दिनों हुए धर्म संसद कार्यक्रम में हेट स्पीच के मामले में जल्द सुनवाई करेगा। इस मामले को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय के सामने उठाया है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामला उठाया। पीठ ने सिब्बल की दलील पर गौर किया कि नफरत वाले भाषण देने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। सिब्बल ने दलील दी कि 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था और इस मामले में पीआईएल दाखिल की गयी है।
सिब्बल ने कहा कि हम मुश्किल दौर में हैं जहां देश में सत्यमेय जयते का नारा बदल गया है। देश में सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव जयते का नारा हो गया है इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या पहले से कोई छानबीन चल रही है। तब सिब्बल ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अदालत के दखल के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी।
इस मामले में पटना हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने 17 व 19 दिसंबर को दो प्रोग्राम में नफरत वाले भाषणों के संदर्भ में कोर्ट से दखल की मांग की है। हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित और दूसरा दिल्ली में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम। याचिका में एसआईटी के जरिये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की जांच की मांग की गई है।
सिब्बल ने पीठ को बताया कि एफआईआर दर्ज की गई हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह उत्तराखंड राज्य में हुआ। आपके हस्तक्षेप के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीजेआई इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए। याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच की घटनाओं की एसआईटी द्वारा ‘स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच’ की मांग की गई है। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) 9 SCC 501 में इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप ‘देखभाल के कर्तव्य’ की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच में निर्देश जारी करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है।गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त, दिल्ली और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के नरसंहार का आह्वान करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा हेट स्पीच दी गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोपियों की पहचान इस प्रकार की है – यति नरसिंहानंद गिरि, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडेय, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाणके, स्वामी प्रबोधानंद गिरि। उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी, संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडेय, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज नाम के 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत 23.12.0221 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चव्हाणके और अन्य द्वारा दी गई हेट स्पीच के संबंध में, 27.12.2021 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली के पास शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हरिद्वार कार्यक्रम में वक्ताओं में से एक ने आयोजकों के प्रति एक पुलिस अधिकारी की निष्ठा को दिखाया। 31.12.2021 के एक वीडियो पर, आयोजकों ने जनवरी, 2022 में अलीगढ़ और कुरुक्षेत्र में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा की थी।
उन्होंने हेट स्पीच के संबंधित वीडियो को ‘प्रचार वीडियो’ के रूप में भी प्रसारित किया। उत्तराखंड पुलिस ने 03.01.2022 को वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद, संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, सागर सिंधु महाराज, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, स्वामी प्रबोधानंद गिरि, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 298 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। (साभार : जनचौक)

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121 ए और 153 बी के तहत दंडनीय अपराधों को बाहर रखा गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में समुदाय की सफाई के आह्वान के बावजूद दिल्ली पुलिस द्वारा आज तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि पुलिस की निष्क्रियता केवल इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि अधिकारियों ने अपराधियों के साथ हाथ मिला लिया है।

यह तर्क दिया गया है कि हेट स्पीच ‘पाउडर पुड़िया में चिंगारी’ की परीक्षा पास करेंगे जैसा कि उच्च्तम न्यायालय ने रागराजन बनाम पीजगजीवन राम (1989) 2 SCC 574 और अन्य में आयोजित किया था। प्रत्याशित खतरा दूर दराज या अनुमान नहीं होना चाहिए। इसका अभिव्यक्ति के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति सार्वजनिक हित के लिए आंतरिक रूप से खतरनाक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति अविभाज्य रूप से “पाउडर पुड़िया में चिंगारी” के बराबर विचार की गई कार्रवाई के साथ अलग करने लायक नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह भी रेखांकित किया गया है कि इंटरनेट पर व्यापक रूप से उपलब्ध इस तरह की घृणित सामग्री के घातक परिणाम होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संबंधित मुसलमानों की सफाई पर जोर देने वाले हेट स्पीच व नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा उस सम्मेलन का उल्लंघन है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। सम्मेलन का कहना है कि अनुबंधित पक्षकार इस बात की पुष्टि करती हैं कि नरसंहार, चाहे वह शांति के समय में या युद्ध के समय में किया गया हो, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध है जिसे रोकने और दंडित करने के लिए वे कार्य करते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि पुलिस अधिकारी अमीश देवगन बनाम भारत संघ, 2020 SCC ऑनलाइन SC 994, प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014) 11 SCC 477 और विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में अनुपात के उल्लंघन में अलोकप्रिय या असहमतिपूर्ण भाषण के साथ ‘ हेट स्पीच’ को भ्रमित करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तहसीन पूनावाला (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी राज्य के पदाधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से तहसीन पूनावाला (सुप्रा) में निर्धारित दिशा-निर्देशों को पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किया जाने की मांग की है, जिसमें शामिल हैं –  भीड़ की हिंसा और लिंचिंग जैसे पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों को रोकने के उपाय करने के लिए एक नामित नोडल अधिकारी की नियुक्ति, जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो। – यदि स्थानीय पुलिस के संज्ञान में लिंचिंग या भीड़ की हिंसा की कोई घटना आती है, तो अधिकार क्षेत्र वाला पुलिस थाना तुरंत दर्ज करेगा और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज करेगा। – थाना प्रभारी, जिसके पुलिस थाने में ऐसी प्राथमिकी दर्ज है, का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले के नोडल अधिकारी को तत्काल सूचित करें, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों का आगे कोई उत्पीड़न न हो। – ऐसे अपराधों में जांच की निगरानी नोडल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि जांच प्रभावी ढंग से की गई है और ऐसे मामलों में आरोप पत्र प्राथमिकी दर्ज होने या आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया जाए, जैसा भी मामला हो। इस तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना होनी चाहिए।

– जहां कहीं भी यह पाया जाता है कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी भीड़ की हिंसा और लिंचिंग के किसी भी अपराध की रोकथाम और/या जांच और/या त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, तो उसे जानबूझकर लापरवाही और/या कदाचार का कार्य माना जाए जिसके लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और ये सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है। विभागीय कार्रवाई अपने तार्किक निष्कर्ष पर प्रथम दृष्टया के प्राधिकारी द्वारा अधिमानतः छह महीने के भीतर की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ‘दंडात्मक दिशानिर्देश नं आई)’ ‘देखभाल के कर्तव्य’ को स्पष्ट करता है, क्योंकि यह अन्य न्यायालयों में भी विकसित हुआ है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि हेट स्पीच मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 7 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 20 (2) में वर्णित सिद्धांतों का अपमान है। अनुच्छेद 20(2) विशेष रूप से हेट स्पीच की निंदा करता है”राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की कोई भी वकालत जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को उकसाती है, कानून द्वारा निषिद्ध होगी।