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Sahara Sebi Case : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया एक महीने में 8000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश

नई दिल्ली। सहारा सेबी केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहारा को 8000 करोड़ रुपए एक महीने में जमा कराने का आदेश दिया है।
मामले में वंदना भार्गव को कोई राहत नहीं मिली है। कमलेश कुमारी वाला केस पार्टी ने वापस ले लिया है। दरअसल 24000 में से 16,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा हैं। कोर्ट ने सहारा से कहा कि पहले मूल का कुल जमा होगा फिर उनकी बात सुनी जाएगी। ओएफसीडी के बचे हुए निवेशकों को सेबी फिर से भुगतान करेगी।
दरअसल इस केस को सुनने के लिए बेंच कोर्ट नम्बर 05 की महिला न्यायाधीश बेला एम.त्रिवेदी व कोर्ट नम्बर 07 के न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश को मिलाकर बनाई गई है।

इस स्पेशल कोर्ट ने 9 जनवरी सोमवार को अपने लिस्टेड मामलो को अपनी-अपनी कोर्ट में सुनने के बाद सहारा-सेबी मामले को कोर्ट नम्बर 07 में सुनवाई की। कोर्ट नम्बर 05 की न्यायाधीश महोदया अपनी कोर्ट के मामलों को सुनने के बाद कोर्ट नम्बर 07 में बैठीं।

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