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Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana : अब दूसरा बच्चा होने पर भी मिलेगा लाभ

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Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana : योजना में बालिकाओं को प्रोत्साहन, दूसरा बच्चा बालिका होने पर ही मिलेगा लाभ

नोएडा । प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। योजना में पहला बच्चा होने पर तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिये जाते थे, बच्चा चाहे लड़की हो अथवा लड़का, दोनों ही मामले में योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब दूसरे बच्चे के मामले में कुछ शर्तें लागू की गयी हैं। इसमें दूसरा बच्चा बालिका होगी तभी योजना का लाभ मिलेगा। इस मामले में भारत सरकार के संयुक्त सचिव डा. राकेश गुप्ता ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य स्तर पर शीघ्र ही अधिकृत दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब दूसरा बच्चा बालिका होने पर योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव डा. राकेश गुप्ता ने गाइड लाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि योजना का लाभ पहले दो बच्चों को मिलेगा। दूसरे बच्चे को तब मिलेगा जब वह बालिका होगी। पहला बच्चा होने पर पांच हजार रुपये और दूसरे बच्चा लड़की होने पर औसतन छह हजार रुपये मिलेंगे। दूसरे बच्चे पर योजना का लाभ लेने के लिए गर्भधारण करने पर योजना में पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से योजना में यह बदलाव किया गया है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग सकेगी। लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

योजना के नोडल अधिकारी एवं एसीएमओ डा. भारत भूषण ने बताया- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुछ बदलाव किये गये हैं। अब 14 जुलाई 2022 से योजना की राशि दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त गर्भवती होने पर रजिस्ट्रेशन कराए जाने पर तीन हजार रुपये और बच्चा पैदा होने पर प्रथम चक्र के टीकाकरण के बाद दूसरी किस्त के दो हजार रुपये मिलेंगे।

प्रथम किस्त की शर्त

गर्भधारण करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है और कम से कम छह माह के भीतर एक प्रसव पूर्व जांच होना जरूरी है।

दूसरी किस्त की शर्त

बच्चे का जन्म पंजीकरण होना चाहिए। बच्चे को प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होना चाहिए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक जनवरी 2017 से लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की धारा 4 के तहत प्रावधानों के अनुसार- योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, साथ ही मां और बच्चे के लिए पोषण के साथ-साथ मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजे के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है। ताकि महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य को लेकर व्यवहार में सुधार हो। यह योजना बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। इसीलिए दूसरे बच्चे (बालिका) के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया कि किसी अन्य योजना के तहत उपलब्ध कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसे जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का लाभ मिलता रहेगा। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) में संस्थागत प्रसव के बाद महिला को छह हजार रुपये मिलते हैं।

दूसरा बच्चा होने पर किसको मिलेगा लाभ

महिला एससी एसटी वर्ग से हो

महिला 40 प्रतिशत या पूरी तरह दिव्यांग हो

महिला आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जन आरोग्य योजना में आती हो

महिलाएं जिनके पास ई श्रम कार्ड हो

महिलाएं जिनके पास मनरेगा कार्ड हो

महिला जिनकी पारिवारिक आय आठ लाख से कम हो

महिलाएं जो किसान सम्मान निधि क़ी लाभार्थी हो

आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार जिनको इस योजना का लाभ देना सुनिश्चित करे I इस योजना के सुचारु रूप से चलाने के लिये राज्यो के स्तर से केन्द्र सरकार क़ी गाइड लाइन के अनुरूप दिशा निर्देश जारी करना बाकी है I