
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद महिला समृद्धि योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिला है। दिल्ली सरकार इन महिलाओं को योजना का लाभ देने जा रही है। आवेदक महिला को दिल्ली की स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड या निवास प्रमाण पत्र (जैसे 5 वर्ष से पहले का राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र) आवश्यक है।
आयु सीमा: महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुछ स्रोतों के अनुसार, आयु सीमा 21 से 59 वर्ष भी निर्धारित की गई है।
आर्थिक स्थिति
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
अन्य शर्तें
महिला सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और न ही सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही हो।
जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता योजना (जैसे विधवा पेंशन) का लाभ ले रही हैं, वे पात्र नहीं होंगी।
आयकर दाता (टैक्सपेयर) महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
दिल्ली की स्थायी निवासी न होने वाली महिलाएं भी इस योजना से बाहर होंगी।
अतिरिक्त शर्त: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और घर की सबसे उम्रदराज महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
लाभ: पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार से लिंक बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया:
दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर रही है, जहां महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।