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50 साल से अधिक आयु वाले ‘अधिकारी-कर्मी’ हो जाएं सावधान, सीएम नीतीश ने हटाने का शुरू किया काम

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 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. . सरकारी कर्मियों के DA में 3% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया है. महंगाई भत्ता जो 50 फीसदी मिलता था, अब 53 फीसदी मिलेगा. सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से ही इसका फायदा मिलेगा. पचास साल से अधिक आयु वाले वैसे सरकारी सेवक जो योग्य नहीं हैं, सरकार उन्हें काम पर नहीं रखेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने विभाग के एक ऐसे ही अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृति दी है.
सामान्य प्रशासन विभाग के एजेंडा में कहा गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पदाधिकारी दीपू कुमार क्रमांक-141 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है. बता दें, इस नियम के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से 25 वर्ष पूरे किए हों, सेवानिवृत्ति कर सकती है .सरकार यह समझे कि उक्त अधिकारी-कर्मी की कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्यायोचित हो. ऐसे सरकारी सेवक को कम से कम 3 माह की पूर्व लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन माह के वेतन-भत्ते की समतुल्य राशि देकर सेवानिवृति करा सकता है. वहीं, नीतीश कैबिनेट ने एक और फैसला लेते हुए निलंबित चल रहे अंचल अधिकारी की भी सेवानिवृति दे दी है. भागलपुर के पिरपैंती अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी निर्मल कुमार राय को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है.