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नकल करने वाले की खैर नहीं , पेपर लीक के खिलाफ बना सख्त कानून 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना

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बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संभोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार में परीक्षाओं में होनी वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है सूत्रों की मानें तो आने वाले सोमवार को संसद में इस से जुड़ा बिल भी पेश हो सकता है। खास बात ये है कि बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अपने भाषण में पेपर लीक के खिलाफ भाषण देते हुए जिक्र किया था। खबर है कि इस मामले में 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। सरकारी नौकरी और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिल होने के लिए परीक्षाओं में गलत संस्थानों के खिलाफ नए प्रस्ताव की लिए तैयारी है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया कि रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्तावित कानून का मकसकद माफिया समेत ऐसे संस्थानों और लोगो पर कमर कसना है और पता लगाना है जो पेपर लीक किसी और से परीक्षा दिलाने कंप्यूटर हैकिंग में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पेपर में नक़ल करना पेपर किसी और से हल करवाना परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा में धोखेबाजी करने य नक़ल करने वालो पर 3 साल से 5 साल की सजा हो सकती है साथ ही 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंप्यूटर आदरित परीक्षा करा रहा सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत काम में पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है साथ ही उसपर 4 सालों की परीक्षा आयोजित करने पर भी रोक लग सकती है। अगर ऐसी कंपनी शीर्ष प्रबंधन में लिप्त पाई जाती है तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। व तीन साल से 10 साल तक जेल भी हो सकती है।