नेहरू पैलेस मार्किट के दुकानदारों को नोटिस किए जारी, सामान बाहर रखने पर अलॉटमेंट हो सकती है रद्द
करनाल (विसु)। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार कर ली है। इसके तहत बाजारों व सडक़ों से अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों को दो दिन का समय दिया गया है। इसके बाद नगर निगम अपनी कार्रवाई शुरू करेगा।
निगमायुक्त ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रतिबद्घ है। उन्होंने कहा कि बाजार में आने वाले ग्राहकों तथा सडक़ों से गुजरने वाले वाहनों को अतिक्रमण के कारण असुविधा न हो, इसे लेकर शहर के सभी बाजारों में अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दुकानों के आगे रखे सामान को हटाने, सडक़ के ऊपर रेहड़ी-फड़ी न लगाने तथा दुकानो के आगे बने बरामदे को खाली करने को लेकर मुनादी करवाई जा रही है। उन्होंने नेहरू पैलेस मार्किट, कर्ण गेट, कुंजपुरा रोड, रेलवे रोड तथा गुड मंडी सहित सभी मार्किट के दुकानदारों को दो दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि सभी दुकानदार अपने सामान को दुकान के अंदर रखें। दुकान से बाहर सामान नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे दुकान के आगे बरामदा भी हो।
उन्होंने स्पष्टï किया कि दुकानदार बरामदे को जल्द से जल्द खाली करें। उन्होंने कहा कि दो दिन के बाद नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी दुकानदार का सामान बाहर रखा पाया जाता है, तो उसका सारा सामान जब्त करने के साथ-साथ उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
दुकानों की अलॉटमेंट हो सकती है रद्द- निगमायुक्त ने बताया कि नेहरू पैलेस मार्किट तथा अन्य दुकाने, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम में आती हैं या नगर निगम की हैं, को चेतावनी देते कहा कि ऐसे सभी दुकानदार, दुकान के आगे बने बरामदे को खाली रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो भी आदेशों की अवहेलना करेगा, नगर निगम द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नियम व शर्तों के आधार पर सम्बंधित दुकान की अलॉटमेंट रद्द की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बरामदा ग्राहकों के आने-जाने के लिए है, न कि सामान रखने के लिए।
नोटिस किए जारी- उन्होंने बताया कि दुकान के अंदर सामान रखने तथा बरामदे खाली करने को लेकर नेहरू पैलेस मार्किट के सभी दुकानदारों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी दुकानदारों को दुकान के आगे रेहड़ी-फड़ी या काउंटर लगवाने की भी मनाही की गई है।