Mumbai court : लड़की को आइटम कहना यौन शोषण से कम नहीं, मुंबई की अदालत ने परेशान करने पर पड़ोसी को भेजा जेल

आरोपी लड़की को छेड़ते हुए आइटम शब्द को करता था उपयोग, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 25 साल के बिजनसमैन को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है।

मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने हाल के एक आदेश में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 1.5 साल जेल की सजा सुनाई और कहा कि लड़की को आइटम के रूप में संबोधित करना केवल उसे यौन इरादे से ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए किया जाता है। लड़की के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर यह आरोप लगा था कि 2015 में जब पीड़िता 16 साल की थी तब वह उसे स्कूल जाने के दौरान छेड़ता था। 14 जुलाई 2015 को जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी तो आरोपी ने उसे रोका ओैर उससे पूछा क्या आइटम किधर जा रही हो ? जब लड़की ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उस शख्स ने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाल खींच लिये। इसके बाद लड़की ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर १०० पर कॉल कर मदद मांगी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी वहां से भाग चुका था। लड़की ने घर जाकर अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया जिसके बाद शहर के पश्चिमी उप नगर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (यौन उत्पनीड़न) धारा 354 (डी) (पीछा करना) 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 504 (जान बूझकर अपमान) और बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपी को अन्य आरोपी से बरी कर दिया लेकिन उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप में सबूत मिले।

लड़की को आइटम कहकर बुलाना यौन शोषण से कम नहीं

कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने आइटम शब्द का उपयोग करके लड़की को संबोधित किया था। जो आम तौर पर लड़कों द्वारा अपमानजनक तरीके से लड़कियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्ट करता है लड़की को आइटम कहकर बुलाना यौन शोषण से कम नहीं है, अदालत ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने २५ साल के बिजनस मैन को डेढ़ साल की सजा सुनाई, अदालत ने कहा कि आरोपी पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि मामला सड़क पर एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न से जुड़ा है। लड़की को आइटम कहकर बुलाना यौन शोषण से कम नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए मुंबई की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने २५ साल के बिजनसमैन को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई। १६ साल की किशोरी पर अश्लील कमेंट करने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। घटना २०१५ की है जब पीड़िता अपने स्कूल से घर लौट रही थी।

आरोपी ने कोर्ट में दी दलील

आरोपी ने दावा किया है कि उसे गलत फंसाया गया है। उसके वकील ने दलील दी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़की के पैरंट्स उनकी दोस्ती के खिलाफ थे। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग ने इस तरह की बात से इनकार किया है और आरोपी ने भी अपनी दलील में यह सब न कहा और न ही किसी गवाह ने इसका समर्थन किया।

 

  • Related Posts

    सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की वक्फ बोर्ड की याचिका, शाहदरा में गुरुद्वारे की जमीन पर किया था दावा! 

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली…

    Continue reading
    जासूसी के आरोप में एक और यूटूबर गिरफ्तार ? 

    चंडीगढ़। पाकिस्तान के पंजाब पुलिस ने रूपनगर के…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    आईएमएस में मनाया गया पर्यावरण दिवस

    • By TN15
    • June 5, 2025
    आईएमएस में मनाया गया पर्यावरण दिवस

    एक पेड़ मां के नाम जन अभियान की बिजनौर नगर पालिका ने की शुरुआत , चेयरमैन व ईओ ने सभासदों के साथ मिलकर किया वृक्षारोपण

    • By TN15
    • June 5, 2025
    एक पेड़ मां के नाम जन अभियान की बिजनौर नगर पालिका ने की शुरुआत , चेयरमैन व ईओ ने सभासदों के साथ मिलकर किया वृक्षारोपण

    हिमालय बचाओ, जीवन बचाओ: किशोर उपाध्याय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जलवायु संकट को लेकर दी वैश्विक चेतावनी

    • By TN15
    • June 5, 2025
    हिमालय बचाओ, जीवन बचाओ: किशोर उपाध्याय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जलवायु संकट को लेकर दी वैश्विक चेतावनी

    विश्व पर्यावरण दिवस : धरती को बचाने का संकट

    • By TN15
    • June 5, 2025
    विश्व पर्यावरण दिवस : धरती को बचाने का संकट

    विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम की मुहिम की भाजपा ने चमन गार्डन से की शुरुआत

    • By TN15
    • June 5, 2025
    विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम की मुहिम की भाजपा ने चमन गार्डन से की शुरुआत

    बेंगलुरु भगदड़ मामले में सरकारी वकील ने लगाया बड़ा आरोप!

    • By TN15
    • June 5, 2025
    बेंगलुरु भगदड़ मामले में सरकारी वकील ने लगाया बड़ा आरोप!