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मुस्लिम लॉ में नाबालिक को शादी की मंजूरी

जैसा कि हम सब जानते है कि भारत सरकार ने महिलाओं की शादी की न्‍यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है. और अगर कोई भी परिवार 21 साल से कम उम्र के बच्चों कि शादी कराता है या फिर वो खुद करते है तो वो गैरकानूनी माना जाता है. लेकिन इन सब के बीच एक खबर ऐसी है जहां पर एक 15 साल की मुस्लिम लीग की लड़की ने शादी की और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शादी को वैध बताया है. जी हां….तो चलिए आज की रिपोर्ट में जानते है कि किया है पूरा मामला…

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