मद्रास हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को जयललिता के कानूनी वारिसों को संपत्ति कर मामले में शामिल करने का निर्देश दिया

जयललिता

चेन्नई, 7 दिसम्बर (आईएएनएस)| मद्रास हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के खिलाफ दर्ज संपत्ति मामले में उनके कानूनी वारिसों को शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शाइक की मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को आयकर विभाग को दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के कानूनी वारिस जे. दीपा और जे. दीपक के नाम उनके खिलाफ लंबित संपत्ति और आयकर मामलों से संबंधित रिकॉर्ड में लाने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया।

पीठ ने आईटी विभाग को लंबे समय से लंबित संपत्ति कर का मामले में जयललिता के भतीजे जे. दीपक और भतीजी जे. दीपा के नाम रिकॉर्ड में लाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

आयकर विभाग ने 16 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और आयकर बकाया की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी।

आयकर विभाग ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि बकाया कर के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री के आवास और अन्य संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

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