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गांवों के स्वस्थ नौजवान अपने-अपने गांवों में दें रात्रि के समय ठीकरी पहरा : डीसी

करनाल जिला में रात्रि गश्त के लिए आदेश जारी

करनाल, (विसु)। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद देश में उत्पन्न उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आमजन की सुरक्षा तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट-1918 की धारा (3) के तहत जिला करनाल के सभी गांवों के स्वस्थ नौजवानों को अपने-अपने गांवों में रात्रि के समय ठीकरी पहरा देने का आदेश जारी किया है।
उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि गांवों में रात्रि गश्त लगाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टाला जा सके।
इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायतों तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने उप मंडलों में इन आदेशों का प्रचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट-1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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