Site icon

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना : उपायुक्त

योजना के तहत दिया जाता है 5 लाख रुपये तक का ऋण

करनाल, (विसु)। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की हुई है। योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को
5 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है।

उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष की आयु की जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो और वे पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं हो, इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। महिला को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Exit mobile version