सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ‘उंगलुदन स्टालिन’ योजना पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को रद्द कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम वाली इस योजना को हरी झंडी मिल गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता, AIADMK सांसद सी.वी. षणमुगम, पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित याचिका करार देते हुए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि राजनेताओं के नाम पर योजनाएं चलाना देश में आम है और हाईकोर्ट को जल्दबाजी में रोक नहीं लगानी चाहिए थी। जुर्माना न देने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम वाली योजना को हरी झंडी

