दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर की सुनवाई

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

ऋषि तिवारी
नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया, बुधवार को हाई कोर्ट में इस पर लंबी सुनवाई की गई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट में खूब बहस हुई है। हालांकि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों के ही वकीलों की दलीलें पूरी हो गई हैं और कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

 

 

 

‘इस मामले में केजरीवाल भूमिका’

 

ईडी ने एचसी में कहा गया है कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की भूमिका दोहरी है, व्यक्तिगत तौर पर भी और आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी है। क्योंकि रिश्वत के लिए नीति में बदलाव किया गया, रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया । इसीलिए यह कहने का कोई आधार नहीं है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला। क्योंकि पैसा आया और खर्च हो गया। अपराध में शामिल होना भी अवैध है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि अगर चुनाव से दो दिन पहले कोई राजनेता कोई अपराध करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्रिमिनल लॉ में किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। यह बिल्कुल बेतुकी दलील है कि चुनाव होने वाले है इसीलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था।अदालत जांच अधिकारी की जगह नहीं ले सकती है। यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से जांच अधिकारी का होता है कि किसे, कब और क्यों गिरफ्तार करना है।

 

ईडी के वकील ने जताई आपत्ति

 

लंच ब्रेक से पहले अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सीनियर एडवोकट अमित देसाई को दलीलें रखने के लिए 5 मिनट दे दिए जाएं, उसके बाद एएसजी अपनी दलीलें रख सकते हैं। ईडी की ओर से एएसजी एस वी राजू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक ही वकील पेश हो सकता है। आप प्रभावशाली, अमीर व्यक्ति होंगे जो कई बड़े टॉप वकीलों को हायर कर सकते हैं पर क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है। आप आम आदमी होने का भले ही दावा करते हैं, पर हैं नहीं। जिसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने देसाई से कहा कि वह लिखित में अपनी बात अदालत को सौंप दे। ब्रेक के बाद कोर्ट ईडी की दलीलें सुनेगी।

 

जस्टिस सर्वण कांता ने किया सिंघवी से सवाल

 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंघवी से सवाल किया है, आपने जो दो जजमेंट रेफर किए, उनमें आवेदक को दोषी ठहराया जा चुका था। एक मामला जिसमें दोषी ठहराया जा चुका है और दूसरा केस जिमें चार्जशीट फाइल तक नहीं हुई है, मैं मामले को संपूर्ण तौर पर अदालत के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सरथ रेड्डी के बयानों का जिक्र करते हुए सिंघवी ने हाई कोर्ट से कहा कि उसके 13 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए, जिसमें से 11 बयानों में मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं है।

  • Related Posts

    अंकिता मामले में पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार! 

    2022 में रिजॉर्ट में  रिसेप्शनिस्ट की कर दी गई…

    Continue reading
    नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा ली लालू प्रसाद ने : मोदी 

    प्रधानमंत्री ने काराकाट के विक्रमगंज में लालू के…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    किरतपुर में बिजली अच्छी आने से जनता में खुशी की लहर

    • By TN15
    • May 30, 2025
    किरतपुर में बिजली अच्छी आने से जनता में खुशी की लहर

    अवैध गतिविधियों पर चला प्राधिकरण का डंडा

    • By TN15
    • May 30, 2025
    अवैध गतिविधियों पर चला प्राधिकरण का डंडा

    पीएम से मिले शुभम द्विवेदी के परिजन 

    • By TN15
    • May 30, 2025
    पीएम से मिले शुभम द्विवेदी के परिजन 

    100 दिन – उत्सव नहीं, आत्ममंथन का समय

    • By TN15
    • May 30, 2025
    100 दिन – उत्सव नहीं, आत्ममंथन का समय

    सुरवीन चावला ने साझा किया दर्दनाक वाकया, डायरेटर ने की थी किस करने की कोशिश!

    • By TN15
    • May 30, 2025
    सुरवीन चावला ने साझा किया दर्दनाक वाकया, डायरेटर ने की थी किस करने की कोशिश!

    रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी!

    • By TN15
    • May 30, 2025
    रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी!