दिल्ली के अदालत ने सुब्रोतो राय व उनकी पत्नी समेत सहारा के कई अधिकारिओ के खिलाफ ऍफ़ आई आर दर्ज करने के दिए आदेश

सहारा

दिल्ली की अदालत ने सुब्रोतो रॉय व उनकी पत्नी सहित सहारा इंडिया व सहारियन मल्टीपर्पज सोसायटियों के अधिकारियों के खिलाफ निवेशकों के पैसे को फर्जी हस्ताक्षर कर गबन करने के जुर्म में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की

दिल्ली के मेसर्स सहारा इंडिया के ब्रांच पहाड़गंज में 28 फरवरी 2018 को सहारा Q शॉप यूनिक प्रोडक्ट लिमिटेड के निवेशकों का मेसर्स सहर इंडिया के अधिकारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर उनके खातों से पैसे निकाल लिए गए और गीतांजली को भुगतान के लिए 3 वर्षो से टालमटोल करते रहे जिसकी शिकायत श्रीमती गीतांजली ने स्थानीय थाना नबी करीम में शिकायत की जिसकी शिकायत पर थाना प्रभारी द्वारा कोई कारवाई नही किया गया।

इसके बाद गीतांजली ने न्यायालय की शरण लिया और गीतांजली की बातों को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सहारा Q शॉप के निदेशकों और मेसर्स सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ धारा 420 के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने को आदेश पारित किया।

दूसरा मामला श्रीमती बिमला का है जो कि उसी ब्रांच में सहारा Q शॉप में सावधि जमा योजना के तहत 6 वर्ष की योजना में पैसा जमा कराई थी जिसको सहारियन यूनिवर्शल मल्टीपर्पज सोसायटी के एजेंट और मैनेजर द्वारा श्रीमती बिमल (वृद्ध महिला) को टीडीएस और जी एस टी कटने के नाम पर धमका कर सोसायटी में कन्वर्ट कर दिया गया और अपने आप को सही साबित करने के लिए महिला के खातों से टीडीएस के रूप में पैसों की कटौती कर ली गई मगर 5 वर्ष में भी आयकर विभाग को नही जमा कराया गया और न ही वृद्ध महिला के खातों का भुगतान किया गया, जिसको न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए ,सुब्रत रॉय,स्वपना रॉय,ओ पी श्रीवास्तव, प्रशांत वर्मा सहित जोनल मैनेजर गणेश पांडे,रिजीनल मैनेजर बी बी पांडे और शाखा मैनेजर श्रीमती रंजना कुमारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया।

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