समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो पासपोर्ट मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा को MP/MLA सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि दो पासपोर्ट मामले में MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म की ओर से MP/MLA सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिस पर 25 मई को बहस पूरी हो चुकी थी। इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की अपील मंजूर कर ली और पूर्व में सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया।
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मुकदमा
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज होने का आरोप था। दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल कर विदेश यात्रा करने के आरोप भी लगाए गए थे। यह मामला MP/MLA कोर्ट में विचाराधीन था, फिलहाल अब्दुल्ला आज़म खान रामपुर जेल में बंद हैं।
अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे अब्दुल्ला आजम खान
अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से दो पासपोर्ट मामले में राहत मिल गई हो लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें अभी सुनवाई जारी है।