CAA के तहत नागरिकता पाने के लिए वेबसाइट लॉन्च

गुवाहाटी पुलिस ने उन संगठनों को कानूनी नोटिस जारी किया है जिन्होंने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के विरोध में असम में हड़ताल का आह्वान किया है. बता दें, 16-पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच, असम, (यूओएफए) ने चरणबद्ध तरीके से अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी. सोमवार को, केंद्र ने सीएए 2019 के कार्यान्वयन की घोषणा की थी. सरकार ने इस कानून को संसद से पारित होने के चार साल बाद लागू किया है.

क्या करता है यह कानून?
इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी. 2019 में इस कानून का कड़ा विरोध हुआ था. केंद्र के जरिए सीएए लागू करने के ऐलान के बाद, पूरे असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना की है.

गुवाहाटी पुलिस ने क्या कहा?
आंदोलनकारी दलों को कड़ी चेतावनी देते हुए, गुवाहाटी पुलिस ने कहा, “‘सरबतमक हड़ताल’ के कारण रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों सहित सार्वजनिक/निजी संपत्ति को कोई नुकसान या किसी भी नागरिक को चोट लगने पर भारतीय सहित कानून के उचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.” आपके खिलाफ दंड संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के तहत कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूली जाएगी.”

असम में पहले भी हुआ था विरोध प्रदर्शन
असम में दिसंबर 2019 में इस कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया था, इस दौरान पुलिस कार्रवाई में पांच लोगों की मौत भी हुई थी. कई ग्रुप्स में यह डर है कि एक बार सीएए लागू होने के बाद, इससे राज्य में अवैध अप्रवासियों की आमद बढ़ जाएगी, खासकर बांग्लादेश से.
आवेदन करने के लिए क्या आवश्यक है?

– अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी

– भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

– अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र।

– अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रकार का पहचान दस्तावेज।

– अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र।

– अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी के रिकॉर्ड

– कोई भी दस्तावेज़ जो यह दर्शाता हो कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादा में से कोई एक तीन देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।

– अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करता हो कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है।

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