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Azam Khan Sentenced to 3 Years : हेड स्पीच मामले मे रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, विधायकी पर खतरा

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हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसे में अब आजम खान की विधायिकी पर संकट आ गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं।
दरअसल आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन डीएम रामपुर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। यह बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा को संबोधित दिया था। 21 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के लिए आजम खान एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश पर नहीं पहुंचे थे। इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। आजम खान कई मामलों में 27 महीने जेल में रहे, उन्हें इस इसी साल 20 मई 2022 को जमानत मिली थी।

आजम खान पर 80 मुकदमे दर्ज थे, कुछ में मिली जमानत

आजम खान पर भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 80 मुकदमे दर्ज किये गये थे। इनमें किसानों की जमीन जबदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे दर्ज किये गये थे। ज्यादातर मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। उनके ड्रीम प्रेजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठ रहे थे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम ने अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया है। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं।

27 महीने तक जेल में रहे थे आजम खान

कई अलग-अलग मामलों में सपा विधायक आजम खान 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। उनकी रिहाई के दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और शिवपाल यादव भी मौजूद थे।